ठगी होने पर Consumer हेल्पलाइन पर तुरंत करें शिकायत दर्ज, जाने पूरी प्रक्रिया



Fraud Alert: यदि आपके साथ ठगी हुई है, तो आपको तुरंत भारत सरकार की उपभोक्ता हेल्पलाइन की मदद लेनी चाहिए। इसके लिए टोल फ्री नंबर 1800-11-4000 या 1915 पर कॉल करें। आप 8800001915 पर SMS या व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। कंज्यूमर सपोर्ट पोर्टल की लिंक http://consumerhelpline.gov.in पर जाकर भी शिकायत दर्ज की जा सकती है।

NCH ऐप का उपयोग

सबसे आसान तरीका है NCH ऐप डाउनलोड करना। ऐप में रजिस्टर करने के बाद लॉगिन करें और मेनू में Grievance Registration फॉर्म का चयन करें। इस फॉर्म में खरीद की जानकारी, कीमत, शहर आदि डिटेल्स भरें और जरूरी दस्तावेज अपलोड करें। शिकायत के समाधान में अधिकतम 45 दिन लग सकते हैं, और कंप्लेंट नंबर से ऐप पर ही शिकायत की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।

ऑनलाइन ठगी होने पर क्या करें?

अगर ठगी ऑनलाइन हुई है, तो सबसे पहले उस ई-कॉमर्स वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें। इसके बाद ऐप वाले स्टेप्स फॉलो करें। यदि आपकी शिकायत सही पाई जाती है, तो ई-कॉमर्स कंपनी से आपको रिफंड और मुआवजा मिल सकता है।

महत्वपूर्ण कदम

  1. तुरंत शिकायत दर्ज करें: ठगी का अनुभव होते ही तुरंत उपभोक्ता हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज करें।
  2. दस्तावेज संकलन करें: सभी संबंधित दस्तावेज, जैसे रसीद, ईमेल, और चैट हिस्ट्री, को संकलित करें और अपलोड करें।
  3. फॉलो अप करें: अपनी शिकायत की स्थिति को नियमित रूप से ट्रैक करें और आवश्यकतानुसार फॉलो अप करें।



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